एडवोकेट बीएम गौड़ की मेहनत लाई रंग, मालन पुल टूटने के दौरान हुई मौत के बाद बच्चों मिलेगी आर्थिक सहायता

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उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग ने सुनाया फैसला

कोटद्वार। मालन नदी का पुल टूटने के दौरान हुई मौत के मामले में उत्तराखंड बाल संरक्षण अधिकार आयोग को भेजी गई शिकायत का संज्ञान में लिया गया है। आयोग ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए फैसला सुनाया है।

बीएम गौड एडवोकेट, वरिष्ठ नागरिक, गुरु राम राय कॉलोनी, पदमपुर सुखरो कोटद्वार गढवाल ने जनपद पौड़ी गढ़वाल तहसील, थाना कोटद्वार के अंतर्गत इस महीने 13 जुलाई को बहुचर्चित मालन नदी के पुल टूटने में मृतक स्व. प्रसन्ना डबराल निवासी हल्दुखाता कोटद्वार के 5 वर्ष से छोटे दो बच्चों की देखभाल भरण पोषण और शिक्षा को आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में ई-मेल के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया है।
एडवोकेट बी एम गौड़ ने बताया कि 22 जुलाई को एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार की खबर को संलग्न कर प्रेषित किया गया था। प्रकाशित खबर के अनुसार मिशन वात्सल्य योजना के तहत मृतक के बच्चों को 18 वर्ष पूर्ण होने तक 4000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रति माह दी जाती है। मालन नदी पुल हादसे के अंतर्गत निवासी प्रसन्न डबराल की मृत्यु हो जाने के कारण उनका परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा है। परिवार में पांच साल से छोटे दो बच्चे हैं। इस क्रम में मानवता को ध्यान में रखते हुए सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत स्व. प्रसन्न डबराल के परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करने को लेकर अनुरोध किया गया था। प्रकरण पर अपने स्तर से पीड़ित परिवार को स्पोंसरशिप स्कीम के तहत आच्छादित किये जाने को लेकर उचित कार्यवाही करते हुये 20 अक्टूबर से पूर्व कृत कार्यवाही की कार्यवाही आख्या आयोग को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।
अनुसचिव डॉ. एसके सिंह

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