फर्जी समाचार चलाकर किशोर अधिनियम का उल्लंघन करने वाले पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
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हरिद्वार। एक नाबालिग अवस्था के दौरान हुए प्रकरण को लेकर नाम प्रकाशित करते हुए फर्जी समाचार चलाकर किशोर अधिनियम का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है। नामजद निवर्तमान पार्षद पुत्र सहित चार लोगों के खिलाफ ज्वालापुर कोतवाली में बलवा, रंगदारी सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ज्वालापुर कोटरावान निवासी युवक ने पांच मार्च की शाम कथित पोर्टल पर नदीम पुत्र तहसीन निवासी कोटरावान ज्वालापुर, नवाज पुत्र जफर निवासी मोहल्ला पांवधोई, गुलबहार पुत्र कमरुद्दीन निवासी अहबाब नगर, अजमत अल्वी पुत्र अफजल निवासी मंडी का कुंआ, बाबर खान निवासी कैथवाड़ा ज्वालापुर ने साजिश के तहत एक समाचार चलाया। किशोरावस्था में होने के दौरान की घटना का खुलासा कर विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया। फिलहाल मामला किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है। जानबूझकर किशोर अधिनियम की धारा का उल्लंघन किया।आरोप है कि पांचों लोगों से जब समाचार डिलीट करने के लिए कहा। लेकिन चारों ने उससे गाली-गलौज करते हुए हत्या कर देने की धमकी दी। युवक ने शिकायत में बताया कि तीन माह पूर्व नदीम, गुलबहार, नवाज अब्बासी के खिलाफ रंगदारी मांगने का कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ था। कोतवाली प्रभारी रमेश सिंह तनवार ने बताया कि पांचों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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