हरिद्वार जिले के मेयर पद दुरपयोग के मामले में हाईकोर्ट ने सचिव शहरी को किया अवमानना नोटिस जारी
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नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल की ओर से अपने पद का दुरुपयोग करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व के आदेश का पालन नही करने पर सचिव शहरी विकास को अवमानना का नोटिस जारी कर आदेश का अनुपालन करने को कहा है, और नहीं करने पर 13 अप्रैल को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा है।
मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को तय की है। पूर्व में कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि नगर निगम एक्ट की संशोधित धारा 16 के अंतर्गत दो माह के भीतर जाँच करके कार्यवाही करें। लेकिन इस मामले में जाँच तो की गई, लेकिन मेयर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। मामले के अनुसार रुड़की निवासी अमित अग्रवाल ने जनहित याचिका दायर में कहा कि रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल ने अपने पद का दुरपयोग किया है।
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