पुलिस जारी करती है इदुल तलब का फरमान, अधिकतर हैं अंजान
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कोटद्वार। आपने यदि कभी पुलिस का रसीदी चालान (MANUAL) कटाया है तो उसका भुगतान समय से कर ले, यदि आप उस चालान का भुगतान समय से नही करते तो आपको न्यायालय कभी भी हाजिर होने का फरमान सुना सकती है।
जी हाँ यातायात पुलिस कभी भी आपका रसीदी चालान काटती है तो उस चालान साफ अक्षरों में उर्दू शब्द में लिखा जाता है इदुल तलब। इस शब्द के मतलब से कई लोग अंजान हैं। इदुल तलब का मतलब चालान न भुगतने की स्थिति में अदालत आपको कभी भी पेश होने का फरमान सुना सकती है। हालांकि इस बात से अधिकतर लोग अंजान हैं। इसलिए पुलिस की ओर से काटे गए चालान का समय से भुगतान कर लें।
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