कख नीति कख माणा श्याम सिंह पटवारी कख कख जाणा वाली कहावत चरितार्थ कर रहा पौड़ी जिले का खाद्य सुरक्षा विभाग

ख़बर शेयर करें -

न गाड़ी और न ही कार्यालय, एक फूड इंस्पेक्टर पर कोटद्वार के साथ श्रीनगर और यमकेश्वर का भी है चार्ज

-दावे बड़े-बड़े और स्टाफ है नहीं, सवालः त्यौहारी सीजन में कैसी होगी होटल, रेस्टोरेंटों में सैंपलिंग

-त्यौहारी सीजन में की गई सैंपलिंग की आती है लगभग तीन माह बाद रिपोर्ट


वैभव भाटिया, कोटद्वार। गढ़वाली भाषा में एक लोकप्रिय कहावत है कि कख नीति कख माणा श्याम सिंह पटवारी कख कख जाणा, यह कहावत पौड़ी जिले के खाद्य सुरक्षा विभाग पर सटीक बैठ रही है।

कोटद्वार के फूड इंस्पेक्टर पर श्रीनगर और यमकेश्वर का चार्ज है, जिन्हें तीनों जगह सैंपलिंग करनी है। ऐसे में त्यौहारी सीजन में कैसे सैंपलिंग होगी, यह सवाल सबके सामने है।
पौड़ी जिले में एक फूड इंस्पेक्टर को विभाग की ओर से तीन-तीन क्षेत्र दिए गए हैं। तीनों क्षेत्रों के बीच अच्छी खासी दूरी है। कोटद्वार से श्रीनगर की दूरी लगभग 145 किमी. है।

जहां आने जाने में ही पूरा दिन खराब हो जाता है। त्यौहारी सीजन होने के चलते तीनों क्षेत्रों में मिलावटी पदार्थां की सैंपलिंग करना आसान नहीं है। कोटद्वार के फूड इंस्पेक्टर संदीप मिश्रा ने बताया कि उनके पास कोटद्वार के साथ-साथ श्रीनगर और यमकेश्वर क्षेत्र भी है। विभाग की ओर से वाहन की कोई सुविधा नहीं है और न ही कार्यालय बनाया गया है। जिससे तीनों क्षेत्रों में एक सैंपलिंग करने में काफी दिक्कतें आ रही है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग मिलावटी पदार्थों से जनता को सुरक्षित रख सकेगा।


प्रदेश में खाद्य पदार्थों में थूक और गंदगी मिलाने की घटनाओं के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एफडीए ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसमें दोषी पाए जाने पर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने आदेश जारी किए हैं कि सभी खाद्य कारोबारी अपने कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से फोटोयुक्त पहचान पत्र और सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। मीट कारोबारियों, ढाबे, होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को अपने यहां मीट हलाल का या फिर झटका है लिखना होगा। इसके अलावा भोजन बनाने और परोसने वाले कर्मचारी अनिवार्य रूप से फेस मास्क और ग्लब्स पहनेंगे।


खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि नियमों का पालन न करने वाले खाद्य करोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्राविधानों के तहत दंडित किये जाने का प्राविधान है। कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आम जनता को शुद्ध, स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के दृष्टिगत राज्य में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैंटीन, फूड वेंडिंग एजेंसीज, फूड स्टॉल, स्ट्रीट फूड वेंडर्स की ओर से खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता के मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने को लेकर प्राविधान हैं। जिसको लेकर टीमें लगतार छापेमारी अभियान चला रही हैं। सैंपलिंग भरी जा रही हैं। जांच में दोषी पाये जाने वाले कारोबारियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। 

You cannot copy content of this page