कांवड़ मेलाः जलसंस्थान ने कर दिया 70 लाख का टेंडर, 3 का इंश्योरेंस, 30 का एक्सपायर, 13 का कोई रिकार्ड नहीं

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उत्तराखंड जलसंस्थान के अधिशासी अभियंता का अपना कानून नया कानून, वाहनों का नहीं होता इंश्योरेंस


-वाहन चालकों के पास नहीं हेवी लाइसेंस, जलसंस्थान की वाहनों की लिस्ट में दिए गए नंबर हैं रिकार्ड से गायब


हरिद्वार। कांवड़ मेला सकुशल संपन्न कराने को लेकर उत्तराखंड जलसंस्थान अनुरक्षण शाखा (गंगा) के अधिशासी अभियंता नया कानून लाए हैं। अधिशासी अभियंता राकेश कुमार ने बताते हैं कि सक्शन मशीनों के 46 वाहनों का टेंडर किया गया था, उन वाहनों को इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं है और चालक भी बिना हेवी लाइसेंस के वाहन चला सकता है। सीवरेज सफाई को लेकर किए गए टेंडर में आधा-अधूरे दस्तावेज होने के बाद भी 70 लाख का टेंडर कर दिया गया, जो कि साफतौर पर विभागीय लापरवाही को दर्शा रहा है। कांवड़ मेले की व्यस्तता के चलते प्रशासन भी जलसंस्थान की लीपापोती पर गंभीरता नहीं दिखा पा रहा है।  
आपको बतातें चले कि कांवड़ मेले में आने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तराखंड जलसंस्थान अनुरक्षण शाखा (गंगा) की ओर से हरिद्वार सीवरेज योजना के अंतर्गत 22 जून को टेंडर खोला गया था। जिसके बाद यह टेंडर 28 जून को अधिशासी अभियंता की ओर से चहेते ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए दे दिया गया, लेकिन विभाग के पास कांवड़ मेले के पहले दिन तक न तो 46 वाहनों की सूची और न ही वाहनों के दस्तावेज चेक किए गए थे। विभाग की ओर से चहेते ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए आधी-अधूरी तैयारियों के साथ किए गए टेंडर दूसरे दिन तक भी विभाग वाहनों के दस्तावेज चेक नहीं कर पाए थे। जबकि टेंडर मिलने वाले ठेकेदार को कुछ ही समय में वाहनों के दस्तावेज, नंबर, चालकों के डीएल उपलब्ध कराने होते हैं, कांवड़ मेले का दूसरा दिन समाप्त होने को है, लेकिन अभी तक विभाग वाहनों के दस्तावेज तक चेक नहीं कर पाया है। विभाग की ओर से प्राप्त सूची के मुताबिक 30 वाहनों के इंश्योरेंस एक्सपायर हैं। 13 रिकार्ड में नहीं है। मात्र तीन वाहनों का ही इंश्योरेंस है। इन वाहनों को चलाने वाले चालकों के पास हेवी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हैं। जिससे विभाग की टेंडर में की गई लीतापोती साफतौर पर दिखाई दे रही है।
उत्तराखंड जलसंस्थान अनुरक्षण शाखा (गंगा) अधिशासी अभियंता राकेश कुमार ने बताया कि सीवरेज सफाई के लिए जिन वाहनों को ठेके पर लिया गया है, उन वाहनों के लिए इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं है। इन वाहनों को चलाने वाले चालकों को हेवी ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
उधर, परिवहन विभाग की सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रश्मि पंत ने बताया कि सड़क पर चलने वाले हर वाहन का इंश्योरेंस होना आवश्यक है। 

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