पौड़ी जनपद के पैठाणी में नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

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कोटद्वार। 19 मार्च को एक स्थानीय निवासी पैठाणी, जनपद पौड़ी गढ़वाल ने थाना पैठाणी में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि पंकज सिंह रावत ने उनकी नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है। जिस सम्बन्ध में थाना पैठाणी में मु0अ0सं0 06/2022 धारा 376/506 भादवि0, ¾ पोक्सो अधिनियम बनाम पंकज सिंह रावत पंजीकृत कर विवेचना महिला उपनिरीक्षक दीपिका बिष्ट के सुपुर्द की गयी। दौराने विवेचना अभियोग उपरोक्त में पीडिता के मेडिकल एवं अन्तर्गत धारा 164 सीआरपीसी के बयान के आधार पर धारा 376 भादवि0, ¾ पोक्सो अधिनियम को घटोतरी कर धारा 354 भादवि एवं 7/8 पोक्सो अधिनियम की बढ़ोतरी की गयी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पौड़ी गढ़वाल यशवन्त सिंह चौहान द्वारा महिला सम्बन्धी अपराध पर तत्काल कार्यवाही कर अभियोग के सफल निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया। जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मनीषा जोशी के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी सदर पौड़ी प्रेमलाल टम्टा के प्रर्यवेक्षण, थानाध्यक्ष प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उनके घरों एंव सम्भावित स्थानों पर दबिश देकर ठोस पतारसी सुरागरसी कर अथक प्रयास से अभियुक्त पंकज सिंह रावत को 21 मार्च को तिरपाली रोड़ नर्सरी बैण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

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