अंकिता मर्डर केस: आरोपियों की पैरवी कर रहे सरकारी अधिवक्ता सजवाण पर गिरी गाज

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कोटद्वार। अंकिता भंडारी मर्डर केस में तीनों आरोपियों की पैरवी कर रहे पौड़ी जिले के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) अमित सजवाण को शासन ने हटा दिया। अंकिता के पिता की सीएम को लिखे पत्र के बाद यह कार्रवाई की गई।

अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने सीएम को भेजे पत्र में कहा था कि कोटद्वार ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट भावना पाण्डेय की अदालत में, कोटद्वार एसडीएम कोर्ट में नियुक्त सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) अमित सजवाण द्वारा अंकिता हत्याकाण्ड के आरोपियों पुलकित, अकित और सौरभ की तरफ से वकालतनामा दाखिल कर आरोपियों के नाकों / पॉलीग्राफ टेस्ट के खिलाफ पैरवी की जा रहीं है, पूर्व में इनके ही जूनियर जितेंद्र रावत, जो कि रिमांड अधिवक्ता हैं ने इन आरोपियों की बेल एप्लीकेशन दाखिल कर नियम और न्याय विरोधी कार्य किया था। अतः इनपर तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

इस पत्र का संज्ञान लेते हुए अपर सचिव न्याय आर के श्रीवास्तव ने डीएम पौड़ी को शासन के फैसले से अवगत कराते हुए कहा कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री अमित राजवाण, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल की आवद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए उक्त पद हेतु नया पैनल मंगाये जाने का निर्णय लिया गया है।

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