चंडी देवी मंदिर ट्रस्ट प्रकरण: कोर्ट के आदेश से मौजूदा ट्रस्टियों में हड़कंप, पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश

खबर डोज, हरिद्वार। चंडी देवी मंदिर ट्रस्ट के संचालन को लेकर चल रहे विवाद में बड़ा मोड़ आया है। रोहित गिरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी पूर्व पत्नी गीतांजलि, पुत्र भवानी शंकर सहित अन्य पक्षकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद मौजूदा ट्रस्टियों में हड़कंप मचा हुआ है।
याचिकाकर्ता रोहित गिरी ने आरोप लगाया कि वर्तमान ट्रस्ट प्रबंधन द्वारा कूट रचित (फर्जी) त्यागपत्र तैयार कर चंडी देवी मंदिर ट्रस्ट का कब्जा अपने हाथों में ले लिया गया। आरोप के मुताबिक, फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से ट्रस्ट संचालन में हेरफेर कर आर्थिक व प्रशासनिक हित साधे गए।
कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस आज ही संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर सकती है।
गौरतलब है कि चंडी देवी मंदिर के संचालन को लेकर पहले से ही कानूनी विवाद जारी है। उच्च न्यायालय पूर्व में ही मंदिर का संचालन बद्री–केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) को सौंप चुकी है। इसके बावजूद ट्रस्ट के कथित हस्तांतरण और नियंत्रण को लेकर आपसी संघर्ष सामने आता रहा है।
मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे के बाद की जाएगी, जिसके बाद ट्रस्ट संचालन से जुड़े विवाद पर आगे का कानूनी रास्ता स्पष्ट होगा। श्यामपुर थानाध्यक्ष उपनिरीक्षक मनोज शर्मा ने बताया कि न्यायालय से आदेश प्राप्त होने के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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