26 की शाम से 3 मई तक कर्फ्यू में मिलेगी इन सेवाओं को छूट, सोमवार को पांच बजे तक खुली रहेगी दुकाने
कोटद्वार। प्रदेश सरकार की ओर जारी नई एडवाइजरी के बाद जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने इन सेवाओं से जुड़े दुकानों और वाहनों को सशर्त छूट रहेगी।
पढ़िए डीएम पौड़ी डा. विजय कुमार जोगदंडे की ओर जारी आदेश
फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाइसेंसधारी) की दुकाने, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें तथा पशुचारा दुकाने अपरान्ह 2 बजे तक खुली रह सकेंगी। पेट्रोल पंप और गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी। आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी के लिए आवागमन में छूट होगी। सरकारी पहचान पत्र सहित यात्रा अनिवार्य होगा। हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी। शादी और संबंधित समारोह में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हाल/ सामुदायिक हॉल और विवाह समरोह से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही 50 प्रतिशत सीटिंग व्यवस्था के साथ निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा उनसे जुडे़ हुए कार्मिक तथा निर्माण सामग्री के वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को रहने/भोजन इत्यादि की व्यवस्था संबंधित ठेकेदार/ संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर ही करना होगा। औद्योगिक इकाईयों तथा इनके वाहनों एवं कार्मिकों को आने-जाने की छूट होगी। रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी। शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बंद रहेंगे। मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी। वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी। कोविड-19 जॉच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केंद्र तक आवागमन की छूट होगी। पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे। लक्ष्मणझूला क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले पुल/झूला पुलों से केवल व्यापारियों को आवागमन की छूट रहेगी। 26 अप्रैल को उक्त स्थानों पर बाजार सांय 05 बजे तक खुले रहेंगे तथा सांय 7 बजे से पूर्व की भांति रात्रि कफ्र्यू लागू रहेगा। जनपद पौड़ी के अन्य स्थानों पर पूर्व आदेश संख्या 46/13-दै.आ. दिनांक 21 अप्रैल 2021 यथावत लागू रहेगा।
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 खबरडोज के व्हाट्सप्प ग्रुप से जुड़ें