डीजीपी के आदेश: शराब और मांस का सेवन करने वाले पुलिसकर्मियों की महाकुंभ में नहीं लगेगी ड्यूटी
–पुलिसकर्मियों की आयु सीमा को लेकर भी दिए दिशा-निर्देश
लखनऊ। प्रयागराज महाकुंभ में शराब पीने वाले और मांसाहार का सेवन करने वाले पुलिसकर्मियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। डीजीपी मुख्यालय ने सभी कमिश्नरेट और रेंज से प्रयागराज भेजे जाने वाले पुलिस बल के संबंध में इसका विशेष ध्यान देने को कहा है। साथ ही उनकी सत्यनिष्ठा, छवि, आम शोहरत और चाल-चलन अच्छी होनी चाहिए। पुलिसकर्मियों की आयु सीमा को लेकर भी दिशा-निर्देश दिया है।
डीजीपी मुख्यालय में एडीजी स्थापना संजय सिंघल की ओर से जारी पत्र के मुताबिक महाकुंभ भेजे जाने वाले आरक्षियों की उम्र सामान्यत: 40 वर्ष होनी चाहिए। इसी तरह मुख्य आरक्षी 50 वर्ष से अधिक और उपनिरीक्षक एवं निरीक्षक 55 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं होने चाहिए।
ऐसे किसी भी पुलिसकर्मी को महाकुंभ में ड्यूटी के लिए नहीं भेजा जाएगा, जो प्रयागराज का मूल निवासी है। साथ ही, वह शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ, चैतन्य और व्यवहार कुशल होना चाहिए।
उन्होंने पहले चरण में पुलिसकर्मियों की तैनाती के लिए 10 अक्तूबर, दूसरे चरण के लिए 10 नवंबर और तीसरे चरण के लिए 10 दिसंबर तक नाम भेजने का निर्देश दिया है। इसके अलावा लिपिक संवर्ग और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भी तैनाती के लिए नाम भेजने को कहा है।
इसके अलावा डीजीपी मुख्यालय ने महाकुंभ के लिए 15 पीपीएस अफसरों को एसपी कुंभ मेला क्षेत्र के साथ संबद्ध किया है। जिसमें तीन एएसपी दिनेश कुमार द्विवेदी, विशाल यादव और दुर्गा प्रसाद तिवारी शामिल हैं।
इसी तरह 12 डिप्टी एसपी भेजे गए हैं, जिनमें विनोद कुमार, प्रकाश राम आर्य, अभिषेक यादव, हर्ष कुमार शर्मा, राजकुमार सिंह यादव, रंजीत यादव, रजनीश कुमार यादव, महिपाल सिंह, विनोद कुमार दुबे, विजय प्रताप यादव-2, पवन कुमार-2, विजय सिंह यादव शामिल हैं। इन सभी को आगामी 15 अक्तूबर तक प्रयागराज जाने का आदेश दिया गया है।
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