घरेलू गैस में घटतौली पर हरिद्वार प्रशासन सख्त, दो वाहन चालकों के खिलाफ मामला दर्ज

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खबर डोज, हरिद्वार। जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में जिला पूर्ति विभाग द्वारा लगातार छापेमारी और निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में न हो। साथ ही घटतौली या कालाबाजारी पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश 2026 के अनुपालन में टीम द्वारा क्षेत्र में निरीक्षण किया गया। इस दौरान रोशनाबाद स्थित मै० सत्य इण्डेन गैस सर्विस के दो पूर्ति वाहनों को नवोदय नगर चौक पर गैस वितरण करते हुए पकड़ा गया।

निरीक्षण के दौरान वाहन संख्या UK-08-CB-0180 और UK-08-CB-7564 में कुल 68 घरेलू गैस सिलेंडर पाए गए। जब सभी सिलेंडरों को उतारकर उनका वजन कराया गया तो 18 सिलेंडरों में निर्धारित मानक से कम गैस पाई गई।

इस अनियमितता पर कार्रवाई करते हुए 18 गैस सिलेंडरों को जब्त कर शिवालिक नगर स्थित श्री बालाजी भारत गैस सर्विस के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं, दोनों वाहन चालकों—विकास कुमार और नवीन कुमार, निवासी जगजीतपुर—के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही संबंधित गैस एजेंसी स्वामी को कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

इस कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी देव चंद, पूर्ति निरीक्षक प्रकाश और पूर्ति निरीक्षक अरुण सैनी भी मौजूद रहे।

प्रशासन ने साफ किया है कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और उपभोक्ताओं के हितों से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

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