जिपं अध्यक्ष रजनी भंडारी की बर्खास्तगी में हाईकोर्ट ने दिया सरकार को झटका, पद पर बनी रहेंगी रजनी भंडारी
नैनीताल। उच्च न्यायालय ने सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से अपने पद से चमोली जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाने के खिलाफ अपना फैसला दिया है। इसे पूरी तरह से गलत करार दिया है। उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली रजनी भंडारी अपने पद पर बने रहेंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चमोली के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को बड़ी राहत दी है, जिससे धामी सरकार को झटका लगा है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रजनी भंडारी को जिला पंचायत चमोली के अध्यक्ष के रूप में जारी रखने का आदेश दिया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने धामी सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय के अवकाश न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल खंडपीठ ने, चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी की बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया और उन्हें बहाल कर दिया, साथ ही साथ उच्च न्यायालय ने सरकार से कहा कि सरकार की सलाह भी पंचायती राज के नियमों का ठीक से पालन करने के लिए दी गई है।
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