दरोगा प्रद्युमन नेगी की विवेचना लाई रंग, ई-रिक्शा लूटने के दोषी और उसके साथी को कोर्ट ने सुनाई आठ साल की सजा

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कोटद्वार। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोटद्वार की कोर्ट ने बुजुर्ग को नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उससे ई-रिक्शा लूटने के दोषी और उसके साथी को आठ वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन के कथन के अनुसार, मनोज सिंह के पिता कलम सिंह ई रिक्शा चलाते हैं। 30 अप्रैल, 2023 को कलम ई-रिक्शा चलाने गए, लेकिन शाम तक घर नहीं पहुंचे। उसी रात करीब नौ बजे ई-रिक्शा स्वामी अजीत शर्मा ने फोन कर जानकारी दी कि ई- रिक्शा किरतपुर में खड़ी है।

अनहोनी की आशंका को देखते हुए मामले में कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने किरतपुर से नासिर पुत्र मोहम्मद सुखे निवासी फजलपुर हवीब उर्फ बड़ी ज्वाली, थाना किरतपुर और उसके साथी उमर निवासी खानपुर, जिला बिजनौर को मय रिक्शा दबोच लिया था।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने ई-रिक्शा चालक को नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसे बड़िया से आगे सड़क पर फेंक दिया था और ई- रिक्शा लूट ले गए थे। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चालक को बड़िया के पास बेहोशी की हालत में खोज निकाला था।

पुलिस ने आरोपी नासिर और उसके साथी उमर पर केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। मामले की विवेचना कोटद्वार कोतवाली के उपनिरीक्षक प्रद्युमन नेगी की ओर से की गई। इस मामले में कोर्ट ने बीती 21 सितंबर को फैसला सुनाया है।

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