कोटद्वार पुलिस को नही आबकारी अधिनियम की धाराओं का ज्ञान, पुराने ढर्रे पर चल रही पुलिस

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बाहरी राज्य (यूपी) की पकड़ी अवैध शराब पर लगाई अपने राज्य की धारा 60

बाहरी राज्य की शराब तस्करी में पौड़ी जिले में पहले भी लग चुकी है अलग धारा 63

संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 63/72 (यथा संशोधित उत्तराखंड आबकारी अधिनियम 2019) के तहत होनी थी कार्रवाई

कोटद्वार। पौड़ी जिले में पुलिस लगातार एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन पुलिस की यह कार्रवाई अपनी ही सारी मेहनत पर पानी फेरने के साथ ईमानदार कप्तान की छवि खराब कर रही है। कोटद्वार पुलिस ने आज 6 पेटी उत्तर प्रदेश राज्य की अवैध शराब के साथ दिल्ली फार्म रोड से एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस ने अपनी वाह वाही लूटने के लिए जल्दबाजी में अपने ही राज्य की अवैध शराब पर लगने वाली धारा 60 लगा दी। जिससे पुलिस के सराहनीय कार्य साफतौर पर दिख रहे हैं।

भले ही कोटद्वार पुलिस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त देवभूमि के संकल्प को साकार करने को लेकर अभियान चला रही है, लेकिन पुलिस अपनी ओर से की जा रही कार्रवाई को ही संदेह के घेरे में ला रही है। आज कोटद्वार पुलिस ने 06 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है।
कोतवाली कोटद्वार पुलिस ने चैकिंग के दौरान दिल्ली फार्म रोड़ के पास से अमित शर्मा निवासी ग्राम पूरनपुर गढी थाना नजीबाबाद को अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। कोटद्वार पुलिस ने शराब तस्कर के खिलाफ 60/72 आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज करते हुए तस्करी में प्रयुक्त वाहन को सीज किया है।
सीओ कोटद्वार विभव सैनी ने बताया कि उन्हें 63/72 धारा के बारे में जानकारी नहीं है। कहा कि पुलिस ने पहले भी चंडीगढ़ ब्रांड की शराब पकड़ी थी, जिसमें भी आबकारी अधिनियम की धारा 60 लगाई गई थी। जबकि पौड़ी जिले के एक थाने में बाहरी राज्य की शराब की तस्करी में संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 63/72 (यथा संशोधित उत्तराखंड आबकारी अधिनियम 2019) के तहत कार्रवाई की जा चुकी है, यह कार्रवाई सीओ कोटद्वार के सर्किल में 12 जुलाई वर्ष 2022 में की जा चुकी है। इसके बाद भी जानकारी न होने के बात कहकर पुलिस की कार्रवाई संदेह के घेरे में आ खड़ी है। अब इस मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं यह आने वाला समय बताएगा।

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