किशोरी को बेचने के आरोप में मां, बुआ समेत चार लोगों को आजीवन कारावास

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पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जनपद में किशोरी को बेचने के आरोप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मां, बुआ समेत चार लोगों को आजीवन करावास तथा पच्चीस-पच्चीस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। बता दें कि मामला 2015 का है। कोतवाली पुलिस के मुखबिर से सूचना मिली थी कि पिथौरागढ़ नगर के घुपौड़ में नाबालिग की खरीद फरोख्त हो रही है। सूचना मिलते ही एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट मौके पर पहुंची तो वहां उपस्थित लोगों ने अपना नाम अकरम खान, जमील अहमद, तसलीम खान बताया। साथ ही किशोरी की मां और मुंहबोली बुआ भी वहां मौजूद थी।पूछताछ में बरेली निवासी जमील ने बताया कि वह और अकरम दोनों पिथौरागढ़ के ही तसलीम खान के साथ चार पांच दिन पहले तिलढुकरी में धारचूला की मूल निवासी महिला के घर गए थे और नाबालिग की मुंहबोली बुआ (मूल निवासी दार्चुला, नेपाल) के माध्यम से किशोरी की शादी अकरम से करना चाह रहे थे।

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