माही पैथोलॉजी लैब ने कलेक्शन सेंटर के नाम पर पौड़ी जिले में कोटद्वार समेत कई स्थानों में बिना अनुमति के खोल डाली लैब, देखिये पुरानी कार्रवाई का वीडियो
-सीएमओ पौड़ी ने किया अनुमति होने से इंकार
-पूर्व में भी पुलिस ने बिना अनुमति के कोरोना संबंधी टेस्ट करने को लेकर की थी कार्यवाही
कोटद्वार। बिना अनुमति के कोरोना संबंधी टेस्ट करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से कोटद्वार देवीरोड स्थित माही पैथोलॉजी लैब में कुछ समय पूर्व कार्यवाही की गई थी। यह कार्यवाही एक मरीज का कोरोना टेस्ट करने के बाद उससे तय शुल्क से अधिक वसूलने पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर पूरे मामले का खुलासा करते हुए माही पैथोलॉजी लैब के संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। हालांकि अभी इस मामले में जांच पूर्ण नहीं हो पाई है।
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर इस बार कई हजार लोगों की जिंदगी लील चुकी है। दूसरी लहर शुरू होने के बाद जैसे ही इस माहमारी से मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी तो सरकार ने इस ओर गंभीरता दिखानी शुरू कर दी थी। सरकार की ओर से प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों से कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए जनता को कोरोनागाइड लाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी किये गये थे। जहां एक ओर से इस दौरान जनता के मन में कोरोना संक्रमण को लेकर भय बैठ गया था, वहीं टेस्ट के नाम पर कोटद्वार देवीरोड की माही पैथोलॉजी लैब लोगों से कोरोना टेस्ट के नाम पर चांदी काटी जा रही थी। जबकि माही पैथोलॉजी लैब को कोरोना संबंधी टेस्ट करने की कोई अनुमति स्वास्थ्य विभाग की ओर से नहीं दी गई थी। इस दौरान जब कोटद्वार निवासी एक युवक माही पैथोलॉजी लैब में अपना रैपिड एंटीजिन टेस्ट कराने पहुंचा तो उससे टेस्ट के नाम पर लगभग 900 रूपये वसूले गये। जिसकी शिकायत उक्त युवक ने स्थानीय पुलिस को की, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करते हुए लैब संचालक के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया था। पुलिस क्षेत्राधिकारी कोटद्वार अनिल कुमार जोशी ने बताया कि माही पैथॉलॉजी लैब के संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। यह जांच अभी पूरी नहीं हुई है। जांच पूरी होने के बाद जांच रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग पौड़ी को सौंप दी जायेगी। सीएमओ पौड़ी डॉ. मनोज शर्मा ने बताया कि माही पैथोलॉजी लैब की कोटद्वार देवीरोड स्थित मुख्य ब्र्रांच को खोलने की अनुमति तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है, लेकिन उस अनुमति के आधार पर अन्य ब्रांचों या फिर कलेक्शन सेंटरों को खोलने की कोई अनुमति स्वास्थ्य विभाग की ओर से नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि अन्य ब्रांचों की शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजकर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
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