हरिद्वार और काशीपुर के तीन न्यायधीशों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश जारी
नैनीताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी के एक नोटिफिकेशन से तीन न्यायधीशों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है। यह तीनों न्यायाधीश हरिद्वार, काशीपुर के श्रम न्यायालय और 4th अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर आसीन थे।
उत्तराखण्ड हायर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स की धारा 25 A का हवाला देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार ने 21 सितंबर के आदेश से तीन हायर ज्यूडिशियल सर्विस कार्डर के न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।
राज्यपाल की अनुमति से सचिव शैलेश बगौली ने आदेश पारित किया। आदेश में हरिद्वार के श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र जोशी, काशीपुर के श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी शमशेर अली और चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष चंद्र को तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत कर दिया गया है। आदेश की एक कॉपी मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य न्यायाधीशों, रजिस्ट्रार जर्नल, सचिव ऊत्तराखण्ड सरकार, सभी जिला जजों, परिवार न्यायालय के जजों, उजाला के निदेशक, राज्यपाल के विधि सलाहकार समेत कुल 30 लोगों को भेजी गई है।
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