निर्माण कार्य होने की सूचना पर नगर निगम प्रशासन आया हरकत में
कोटद्वार। नगर निगम कोटद्वार ने लकड़ी पड़ाव स्थित 62 बीघा भूमि में हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध हो रहे निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया है।
नगर आयुक्त केएस नेगी ने बताया कि लकड़ी पड़ाव स्थित 62 बीघा भूमि में नियम विरुद्ध निर्माण कार्य होने की जानकारी मिली थी। सूचना मिलते ही हरकत में आई नगर निगम की टीम ने मौके पर जाकर जेसीबी से उक्त निर्माण को ढहा दिया है। बताया कि 62 बीघा जमीन का मामला नैनीताल हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट की ओर से इस संबंध में यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए गए हैं। स्थगन आदेश के बाद भी उक्त भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कार्य होने की सूचना मिली थी। इस दौरान मौके पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के अनुपालन के क्रम में निर्माण कार्य को ध्वस्त किया गया। इस संबंध में निर्माण कार्य करा रहे व्यक्ति को एक सप्ताह के भीतर विवादित भूमि से निर्माण सामग्री को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा। नगर आयुक्त ने संबंधित व्यक्ति को एक सप्ताह के भीतर विवादित भूमि से निर्माण सामग्री हटाने के निर्देश दिए हैं।
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