नैनीताल हाईकोर्ट का सख्त रुख: कोटद्वार के मोहम्मद दीपक मामले में प्रगति रिपोर्ट और बैंक डिटेल तलब

खबर डोज, नैनीताल। बहुचर्चित मोहम्मद दीपक मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने मामले से जुड़े वित्तीय पहलुओं की भी जांच करने को कहा है, जिसमें बैंक खाते में आ रहे चंदे और डोनेशन का पूरा हिसाब पेश करना शामिल है।
हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने “मोहम्मद दीपक” नाम से जुड़े जिम संचालक दीपक कुमार से भी बैंक खाते में प्राप्त धनराशि का विवरण देने को कहा। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख निर्धारित की है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति की एकलपीठ के समक्ष हुई। याचिकाकर्ता दीपक कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों में गिरफ्तारी पर रोक लगाने, एफआईआर निरस्त करने और पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। याचिका में बताया गया कि 28 जनवरी को कोटद्वार में कमल प्रसाद नामक व्यक्ति की शिकायत पर उसके और उसके सहयोगी विजय रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि दोनों पर गाली-गलौज, धमकी देने और मोबाइल छीनने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए।
सुनवाई के दौरान दीपक कुमार की ओर से यह भी दलील दी गई कि घटना के बाद उसे सामाजिक समर्थन मिल रहा है और लोग उसके बैंक खाते में चंदा भेज रहे हैं। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि संबंधित खाते में आई धनराशि का पूरा विवरण शपथपत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए।
यह मामला 26 जनवरी को कोटद्वार में एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार के साथ हुई घटना से जुड़ा है, जहां कथित तौर पर ‘बाबा’ शब्द को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान दीपक कुमार ने बीच-बचाव किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में वह खुद को “मोहम्मद दीपक” बताते हुए नजर आया था।

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