सतपुली के तीरथ सिंह को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष की सजा
कोटद्वार। थाना सतपुली में 3 साल पहले पोक्सो में दर्ज मुकदमे में आरोपी तीरथ सिंह को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम एवं जिला जज पौड़ी गढ़वाल ने दोषसिद्ध पाए जाने पर 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
थानाध्यक्ष उपनिरीक्षक दीपक तिवाड़ी ने बताया कि 3 साल पूर्व सतपुली थाने में पोक्सो एक्ट में दर्ज मुकदमे में न्यायालय की ओर से अभियुक्त दुधारखाल सतपुली निवासी तीरथ सिंह को बीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा से दंडित किया गया। अभियुक्त की ओर से इस मामले में कारावास में बीताई गई अवधि उक्त कारावास की सजा में समायोजन योग्य रहेगी। यदि अभियुक्त की ओर से अर्थदंड की धनराशि अदा की जाती है तो अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में उसके चिकित्सा व्यय और पुनर्वास को लेकर अदा की जाएगी।
पीड़िता के पुनर्वास को लेकर राज्य सरकार की ओर से एक लाख रुपये प्रतिकर के रूप में प्रदान किया गया।
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