विवाह समारोहों में गैस सिलेंडर आपूर्ति के लिए एसओपी लागू, अधिकतम दो सिलेंडर की अनुमति

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खबर डोज, कोटद्वार। विवाह समारोहों में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और नियंत्रित बनाने के लिए प्रशासन ने मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी शादी समारोह के लिए अधिकतम दो व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की ही अनुमति दी जाएगी।

जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य गैस वितरण में पारदर्शिता लाना और दुरुपयोग पर रोक लगाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विवाह समारोह के लिए गैस सिलेंडर प्राप्त करने हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा।

आवेदन प्रक्रिया तय
इच्छुक आवेदक को संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक कार्यालय, उपजिलाधिकारी कार्यालय या गैस गोदाम में आवेदन जमा करना होगा। आवेदन के साथ 10 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र, विवाह कार्ड और आधार कार्ड की प्रति संलग्न करनी होगी। यदि शपथ पत्र उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित अधिकारी सत्यापन के बाद आवेदन स्वीकार कर सकते हैं।

अस्थायी कनेक्शन की व्यवस्था
प्राप्त आवेदन के आधार पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी या पूर्ति निरीक्षक द्वारा संबंधित गैस एजेंसी को अस्थायी कनेक्शन जारी करने की संस्तुति भेजी जाएगी। इसके बाद गैस एजेंसी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आवेदक को अस्थायी कनेक्शन और निर्धारित संख्या में सिलेंडर उपलब्ध कराएगी।

सिलेंडर वापसी अनिवार्य
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि विवाह समारोह के अगले दिन सभी सिलेंडरों को संबंधित गैस एजेंसी में वापस जमा करना अनिवार्य होगा। इसकी सूचना एजेंसी द्वारा संबंधित अधिकारियों को दी जाएगी और इसका रिकॉर्ड अलग से संधारित किया जाएगा।

सख्ती से पालन के निर्देश
जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों, पूर्ति निरीक्षकों और गैस एजेंसियों के प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि शासन द्वारा जारी SOP का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को पारदर्शी और व्यवस्थित सेवाएं मिल सकें।

नई व्यवस्था से विवाह समारोहों में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर होने वाली अनियमितताओं पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है।

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