कोविड नियमों में हुआ बदलाव, मुख्य सचिव उत्तराखंड ने जारी किए आदेश, पढ़िए पूरी sop

ख़बर शेयर करें -

देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना प्रतिबंध लागू है। इसकी अवधि 20 नवंबर तक है। अब सरकार ने इसमें कुछ संशोधन किया है। इसके तहत अब विवाह समारोह में भी सौ फीसद क्षमता के साथ लोग उपस्थित हो सकेंगे।

पढ़िये sop

नियमों में बदलाव को लेकर मुख्य सचिव डॉ. सुखबीर सिंह संधु ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 20 नवंबर तक लागू कोरोना प्रतिबंधों में नियमों में कुछ संशोधन किए गए हैं। इसके तहत अब विवाह समारोह में सौ फीसद क्षमता के साथ लोगों को कोरोना प्रोटोकाल के तहत शामिल होने की अनुमति है। कोचिंग सेंटरों को भी सौ फीसद क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोरंजन व अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में भी सौ फीसदी क्षमता की अनुमति दी गई है।

इसके अलावा सिनेमा हाल, खेल के मैदान, जिम, शापिंग माल, स्पा, सैलून, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क आदि भी अब सौ फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे। होटल, रेस्तरा, ढाबों में भी भोजन के लिए सौ फीसद क्षमता की अनुमति दी गई है। इसके अलावा होटलों के कांफ्रेंस हाल में भी कोविड के नियमों का अनुपालन करते हुए सौ फीसद क्षमता से उपस्थिति की अनुमति है।

You cannot copy content of this page