पौड़ी जिले में युवती को जिंदा जलाने के दोषी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
कोटद्वार। जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश अजय चौधरी की अदालत ने युवती पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा आग के हवाले करने वाले दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता की मां को दो लाख रुपये सहायता राशि देने के भी आदेश दिए हैं।
पौड़ी जिले के कल्जीखाल ब्लॉक के एक गांव की बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा 16 दिसंबर 2018 को बीजीआर परिसर पौड़ी से प्रयोगात्मक परीक्षा देकर स्कूटी से घर लौट रही थी। रास्ते में गहड़ गांव निवासी आरोपी मनोज सिंह उर्फ बंटी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक सुनसान जगह पर कच्चे रास्ते में छात्रा को रोककर उसके साथ जबरदस्ती की। छात्रा के विरोध करने पर उसने उसके उपर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया। युवती को उपचार के लिए पहले जिला अस्पताल पौड़ी में भर्ती कराया गया। यहां से चिकित्सकों ने उसे बेस अस्पताल श्रीनगर और वहां से एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया। यहां से भी उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया था। जहां इलाज के दौरान नेहा ने दम तोड़ दिया था। इधर राजस्व पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर 17 दिसंबर 2018 को उसे गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जिला कारागार पौड़ी भेज दिया था। मामला 20 दिसंबर को रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित कर दिया था। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार के मुताबिक जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को आरोपी मनोज सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के सजा सुनाई है।
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