आबकारी विभाग के निरीक्षण के बाद डीएम चमोली ने की बड़ी कार्यवाही, पढ़िए कितना-कितना लगा जुर्माना और क्या दी चेतावनी
चमोली। आबकारी निरीक्षक कर्णप्रयाग ने 2 और 3 जून 2021 को विदेशी मदिरा दुकान ग्वालदम और नारायणबगड़ का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान पाई गई अनियमितताओं की सूचना जिला आबकारी कार्यालय को दी गयी। अनियमितता के संबंध में विदेशी मदिरा की दुकान ग्वालदम तथा नारायणबगड़ के अनुज्ञापी को नोटिस जारी किया गया। विदेशी मदिरा दुकान ग्वालदम के अनुज्ञापी मनोज कुमार और नारायबगड के अनुज्ञापियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की जांच की गई। दुकान के निरीक्षण में पाई अनिमितताओं पर आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी की ओर से विदेशी मदिरा दुकान ग्वालदम और नारायणबगड़ को 9 जून को निलंबित किया गया है। विदेशी मदिरा दुकान ग्वालदम पर 1 लाख रूपये व विदेशी मदिरा दुकान नारायणबगड पर 85 हजार का जुर्माना अधिरोपित किया गया। साथ ही जिलाधिकारी की ओर से उक्त दोनों दुकानों के अनुज्ञापियों को चेतावनी भी जारी की गई है कि भविष्य में घटना की पुनरावृत्ति या अनियमितता मिलती है तो अनुज्ञापन निरस्तीकरण के साथ ही आबकारी विभाग के अंतर्गत निर्गत निविदाओं में प्रतिभाग करने पर ब्लैक लिस्टेड घोषित किया जाएगा। जुर्माना जमा करने के पश्चात ही दुकान खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
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