गोवंश मामले में गिरफ्तार महिला अभियुक्त मुन्नी उर्फ जरीफन को मिली जमानत

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कोटद्वार। जनपद न्यायाधीश पौड़ी माननीय सिकन्द कुमार त्यागी की अदालत ने अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के पश्चात गोवंश में गिरफ्तार अभियुक्त मुन्नी और जरीफन की जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने के आदेश दिए है। बचाव पक्ष/अभियुक्त के अधिवक्ता अरविंद वर्मा ने तर्क रखा कि घनी आबादी के बीच उक्त गोवंश का सिर मिला था किंतु जहां से यह सिर मिला वहां अगल-बगल के रहने वाले निवासियों को पुलिस ने गोवंश के सिर बरामदगी की फर्द में गवाह नहीं बनाया। अरविंद वर्मा ने कहा कि मुन्नी उर्फ जरीफन को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। जरीफन से किसी मांस की बरामदगी नहीं हुई है। मुन्नी कोटद्वार की लोकल निवासी है और महिला है। दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात अदालत ने मुन्नी उर्फ जरीफन की जमानत का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर लिया।

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