भाजयुमो प्रदेश मंत्री तरूण चौहान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, गोलीकांड के आरोपी एक माह से फरार

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खबर डोज, हरिद्वार। पंजनहेड़ी गोलीकांड मामले में मुख्य आरोपी भाजयुमो के प्रदेश मंत्री तरूण चौहान को अदालत से राहत नहीं मिली है। प्रभारी सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे निरस्त कर दिया। इससे पहले भी मामले में दो अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।

बताया जा रहा है कि घटना के बाद से आरोपी 28 जनवरी से फरार चल रहे हैं, लेकिन पुलिस एक महीने दस दिन बीतने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी है। बताया गया है कि फरार दो आरोपियों के पास हथियार भी मौजूद हैं। ऐसे में जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है।

अपर जिला शासकीय अभिवक्ता विनय कुमार गुप्ता ने बताया कि पंजनहेड़ी में अवैध प्लॉटिंग की शिकायत की जांच करने प्रशासनिक टीम पहुंची थी। उसी दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान के भाई सचिन चौहान और उनके रिश्तेदार कृष्णपाल पर भाजपा नेता अतुल चौहान, उनके भतीजे भाजयुमो प्रदेश मंत्री तरूण चौहान तथा अन्य साथियों ने मिलकर गोली चला दी थी।

मामले में शिकायतकर्ता मातृसदन के ब्रह्मचारी सुधानंद को पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है। इसी आधार पर मुख्य आरोपी तरूण चौहान की ओर से भी अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया कि तरूण चौहान घटनास्थल पर मौजूद तो थे, लेकिन उन्होंने गोली नहीं चलाई।

वहीं अपर जिला शासकीय अभिवक्ता विनय कुमार गुप्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। उन्होंने अदालत को बताया कि ब्रह्मचारी सुधानंद जनहित याचिका में उच्च न्यायालय में पक्षकार हैं और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में आरोप अलग प्रकृति के हैं। जबकि अन्य दो अभियुक्त अभिषेक चौहान और गौरव चौहान की अग्रिम जमानत याचिकाएं सत्र न्यायालय पहले ही खारिज कर चुका है।

अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि मामले में विवेचना जारी है और एक अन्य आरोपी अतुल चौहान फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। ऐसे में इस स्तर पर अग्रिम जमानत दिए जाने का कोई ठोस आधार नहीं बनता।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तरूण चौहान की अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त कर दिया।

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