भवन सामग्री सड़क पर डाली तो भवन स्वामी का कटेगा चालान: नगर आयुक्त

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कोटद्वार। नगर निगम क्षेत्र में भवन सामग्री सड़क पर डालने वाले भवन स्वामियों के खिलाफ कार्यवाही करने की तैयारी नगर निगम ने कर ली है। नगर आयुक्त पीएल शाह ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यदि कोई भवन स्वामी अपने भवन निर्माण के दौरान भवन सामग्री सड़क पर डालता है और उससे यातायात बाधित होता है, वह उसका स्थलीय निरीक्षण कर भवन स्वामी के खिलाफ चालानी कार्यवाही अमल में लाए।  नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कई स्थानों पर कई भवन स्वामी अपने भवन निर्माण कार्य के दौरान सड़क पर निर्माण सामग्री रेत, सरिया, सीमेंट आदि डाल देते हैं। जिससे यातायात बाधित होता है। भवन सामग्री सड़क पर डाल दिए जाने के कारण वहां से आवाजाही करने वाले दोपाहिया वाहन चालक कई बार चोटिल हो जाते हैं। नगर आयुक्त पीएल शाह ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के कई पार्षदों और जनप्रतिनिधियों ने उक्त शिकायत निगम कार्यालय में दर्ज कराई है। जिसके चलते नगर निगम कोटद्वार की ओर से यह निर्णय लिया गया है। नगर आयुक्त पीएल शाह ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगर निगम स्वामित्व की सड़कों पर भवन मालिकों की ओर से यदि कोई भवन सामग्री डाली जाती है तो उसके खिलाफ नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत चालान काटने की कार्यवाही की जाए। इसके लिए नगर निगम कोटद्वार के अपर सहायक अभियंता चरण सिंह, अभिनव दीक्षित और अवर अभियंता अखिलेश खंडूडी की तैनाती की जाएगी। जो ऐसे स्थानों का स्थलीय निरीक्षण कर चालानी कार्यवाही करेंगे।    

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