कोटद्वार में जानलेवा हमले के पांच आरोपी दोषी करार, 10-10 वर्ष की सुनाई सजा

खबर डोज, कोटद्वार। जान से मारने की नीयत से किए गए हमले के मामले में कोटद्वार के अपर सत्र न्यायालय ने पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास और 40-40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसले के बाद सभी अभियुक्तों को जिला कारागार खांड्यूसैंण, पौड़ी भेजा जाएगा।
पुलिस के अनुसार 01 मार्च 2022 को शोभा देवी निवासी देवी नगर ने थाना कोटद्वार में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया था कि सागर सहित कई लोगों ने उनके भाई रोहित पर जानलेवा हमला किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना कोटद्वार में संबंधित धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया था।
मामले की विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने अभियुक्त सागर, दुर्गा प्रसाद, गौरव उर्फ बॉबी, नवीन और आकाश के विरुद्ध 05 जुलाई 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोटद्वार की अदालत में निर्णय सुनाते हुए सभी अभियुक्तों को दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाई गई। कोर्ट ने प्रत्येक अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
न्यायालय ने सागर पुत्र सुनील निवासी ग्रास्टनगंज, दुर्गा प्रसाद उर्फ भूपेंद्र पुत्र धनीराम निवासी ग्राम बैसठी बागी, पट्टी बिछला ढांगू, सतपुली, गौरव उर्फ बॉबी पुत्र चंदन लाल निवासी ग्रास्टनगंज, कोटद्वार नवीन पुत्र इंदर सिंह निवासी रिफ्यूजी कॉलोनी देवी रोड, आकाश पुत्र सुनील निवासी ग्रास्टनगंज को दोषी करार सुनाते हुए 10-10 वर्ष कारावास और 40-40 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसला सुनाए जाने के बाद पुलिस ने सभी अभियुक्तों को जेल भेजने की कार्रवाई की।

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