गंगा नदी के अवैध खनन में धोखाधड़ी करने के आरोपी को पांच साल की सजा

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हरिद्वार। साल 2003 में गंगा नदी में हुए अवैध खनन को लेकर धोखाधड़ी करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार की अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है। विजिलेंस देहरादून सेक्टर की मजबूत पैरवी के चलते कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। विजिलेंस की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक, वर्ष 2003 में गंगा नदी में हुए अवैध खनन को लेकर आरोपी हरपाल सिंह के खिलाफ 30 जनवरी 2009 में थाना सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर देहरादून में धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज बनाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। विजिलेंस ने जांच के बाद मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। 26 जून को सीजेएम कोर्ट हरिद्वार ने आरोपी हरपाल सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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