ट्रेन में हुए हत्याकांड में न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास और 20 हजार अर्थदंड की सजा
-हरिद्वार-ऋषिकेश के बीच योगा एक्सप्रेस ट्रेन में 2021 में हुआ था हत्याकांड
-मृतक के परिजनों के इंकार करने के बाद स्वयं वादी बनी थी जीआरपी हरिद्वार
हरिद्वार। हरिद्वार-ऋषिकेश के बीच ट्रेन योगा एक्सप्रेस में वर्ष 2021 में हुए हत्याकांड में थाना जीआरपी हरिद्वार पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर था। मामले में मृतक के परिजनों के इंकार के बाद जीआरपी हरिद्वार स्वयं वादी बनी थी। जिसमें न्यायालय ने हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास और 20,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जीआरपी थानाध्यक्ष अनुज सिंह के मुताबिक 17 अगस्त वर्ष 2021 को हरिद्वार-ऋषिकेश के बीच योगा एक्सप्रेस ट्रेन के कोच एस 4 में एक युवक ने लुधियाना निवासी रोशनलाल (80 वर्ष) की हत्या कर दी थी। हत्याकांड की सूचना जीआरपी हरिद्वार की ओर से मृतक के परिजनों को दी गई, लेकिन परिजनों के इंकार करने के बाद स्वयं जीआरपी हरिद्वार इस हत्याकांड में मृतक का वादी बना था। हालांकि जीआरपी पुलिस ने 24 घंटे के अंतराल में ही हत्याकांड का खुलासा कर दिया था। हत्याकांड में जीआरपी पुलिस ने राजीव नगर बांके बिहारी रोड थाना बेगमपुर दिल्ली निवासी सोनू शर्मा पुत्र नंद किशोर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था। अभियुक्त को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। जिसमें 12 जुलाई 2023 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिद्वार ने विचाराधीन मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास और 20,000 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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