सतपुली पुलिस: कोरोना कर्फ्यू में नाई को दुकान खोलना पड़ा भारी

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कोटद्वार। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए पौड़ी जिला पुलिस सख्ती से कार्य कर रही है। सोमवार को एक नाई को दुकान खोलना उस समय भारी पड़ गया, जब सतपुली पुलिस को कोरोना कफ्र्यू के दौरान नाई की दुकान खुली मिली। पुलिस ने नाई के खिलाफ कोरोना कफ्र्यू का पालन न करने पर राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।  रविवार देर सांय जिलाधिकारी पौड़ी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने नगर निगम क्षेत्र कोटद्वार और नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक में 6 मई तक कोरोना कफ्र्यू बढ़ा दिया था। जिसके अनुसार आवश्यक वस्तु की दुकानों को छोड़कर दोपहर 12 बजे तक खुलने का समय निर्धारित किया गया था। इस संबंध में एसएसपी पौड़ी पी रेणुका देवी ने भी जिले के सभी थाना प्रभारियों को कोरोना कफ्र्यू का सख्ती से पालन करवाने को निर्देशित किया है। सोमवार को सतपुली बाजार में कोरोना कफ्र्यू के दौरान बस स्टैंड स्थित एक नाई की दुकान खुली हुई थी। सतपुली थानाध्यक्ष संतोष पैंथवाल ने बताया कि पुलिस ने (नाई) जिला बिजनौर के नजीबाबाद ग्राम रियासत साहनपुर निवासी अतीक अहमद पुत्र युसूफ के खिलाफ राष्ट्रीय आपदा अधिनियम की धारा 51 (इ) और धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। थानाध्यक्ष श्री पैंथवाल ने बताया कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण की दर बढ़ रही है और ऐसे में जो भी व्यक्ति कोरोना कफ्र्यू और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो ऐसे लोगों के विरूद्ध थाने पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी लोग मास्क पहने और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर अनावश्यक जाने से बचे। जिला प्रशासन की ओर से जारी कोरोना कफ्र्यू की कोविड गाइडलाइन का पूर्ण पालन करें।

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