शांतिकुंज प्रमुख को झूठे मामले में फंसाने के दो आरोपियों की अर्जी रद्द
हरिद्वार। शांतिकुंज प्रमुख प्रणव पंड्या और उसकी पत्नी को यौन शोषण के झूठे केस में फंसाने के मामले में शामिल एक महिला समेत दो आरोपियों की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश अंजुश्री जुयाल ने रद्द कर दी है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि वर्ष 2017 में शांतिकुंज प्रमुख प्रणव पंड्या और उसकी पत्नी पर शांतिकुंज में रहने वाली पूर्व लड़की ने यौन शोषण करने का केस दर्ज कराया था। हालांकि, पुलिस विवेचक ने विवेचना में ठोस सबूत नहीं होने पर मामले में अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित की थी। इसके बावजूद आरोपी मनमोहन ने पुलिस की अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र देकर दोबारा जांच की मांग की थी। इसके बाद पीड़ित लड़की ने आरोपी मनमोहन सिंह पुत्र सिकन्दर सिंह निवासी ग्राम सार जायदा परसुडीह जमशेदपुर झारखंड, चंद्रकला पत्नी आशुतोष साहू निवासी केयर ऑफ एसपी सिंह ग्राम सारजायदा परसुडीह जमशेद पुर झारखंड, कुसुमबेन पटेल व अन्य पर बहला फुसलाकर, मारपीट, जान से मारने की धमकी व षड्यंत्र रचकर उसके माध्यम से दंपति के विरुद्ध यौन शोषण का झूठा केस दर्ज करवाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेजा था।
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