युवती को नहाते हुए देखने पर दो भाइयों को सुनाई कारावास और अर्थदंड की सजा

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खबर डोज, लक्सर। घर में घुसकर युवती को नहाते देखने और उसके बाद मारपीट व अभद्रता के मामले में न्यायालय ने दो सगे भाइयों को दोषी ठहराते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड के साथ कारावास की सजा दी है।
अभियोजन अधिकारी ने न्यायालय को बताया कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने 15 अप्रैल 2015 को कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि जब वह घर के बाथरूम में नहा रही थी, तभी गांव के ही दो युवक दीवार फांदकर उसके घर में घुस आए और उसे नहाते हुए देखने लगे। युवती के शोर मचाने पर आरोपियों ने उसके साथ अभद्रता की और मारपीट भी की।
पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसे डराने-धमकाने का भी प्रयास किया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो गए थे। बाद में पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य और गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड के साथ कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
न्यायालय के इस फैसले को महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने भी कहा कि इस तरह के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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