सजा के बाद क्या होगा विधायक आदेश चौहान की विधायकी का, टूटे कई नेताओं के सपने, यह बोले अधिवक्ता, क्या है नियम


हरिद्वार। भाजपा के रानीपुर विधायक आदेश चौहान को कथित तौर पर की गई मारपीट और प्रताड़ना के मामले में हुई सजा के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या भाजपा विधायक की विधायकी चली जाएगी या उन पर कोई आंच आएगी। इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ताओं से राय ली तो उन्होंने साफ किया कि भाजपा विधायक को इससे कोई असर नहीं पड़ेगा और वह इस मामले में अपील करेंगे, जिसमें संभावना है कि उन्हें राहत मिल जाएगी।
क्या बोले वरिष्ठ अधिवक्ता
वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तम सिंह चौहान ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार किसी भी जनप्रतिनिधि की विधानसभा या संसद से सदस्यता जाने के लिए कम से कम 2 वर्ष की सजा होनी चाहिए। 2 वर्ष से कम की सजा में विधायकी जाने का मामला नहीं बनता है। इस मामले में विधायक आदेश चौहान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देहरादून में अपील कर सकते हैं। संभावना है कि उन्हें राहत मिल जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता भारत तनेजा ने बताया कि फिलहाल विधायक आदेश चौहान को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है विधायक आदेश चौहान को मात्र 6 माह की सजा हुई है। इसलिए उनकी विधायकी पर कोई आंच आएगी। विधायक आदेश चौहान इस मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चुनौती कर सकते हैं,
क्या है पूरा मामला
भाजपा विधायक आदेश चौहान की भतीजी दीपिका के पति मनीष ने आरोप लगाया था कि दहेज उत्पीड़न के एक मामले में उन्हें प्रताड़ित किया गया और यह काम विधायक आदेश चौहान के दबाव के चलते पुलिसकर्मियों ने किया। इस मामले में वह हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। इसके अलावा उनकी भतीजी दीपिका व अन्य पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई गई।
एक दर्जन नेताओं के टूटे सपने
रानीपुर विधानसभा से भाजपा विधायक आदेश चौहान को सजा की खबर के बाद भाजपा और कांग्रेस के एक दर्जन से अधिक नेताओं के मन में लड्डू फूटे थे, लेकिन कानूनी दांव पेच के चलते उनके सपने चकनाचूर हो गए। भाजपा नेताओं में आधा दर्जन से अधिक नेता चुनाव की तैयारी में अपने कार्यकर्ताओं का फोन लगा चुके थे। वहीं कांग्रेस के भी कई डब्बा गोल नेता मुंगेरी लाल के सपने देखने लगे थे।
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