50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खुलेंगे जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमाहॉल, सैलूून, पार्क, थियेटर और ऑडिटोरियम, नई एसओपी जारी
देहरादून। कोविड को लेकर प्रदेश सरकार ने फिर से 10 अगस्त तक कोविड-19 कर्फ्यू बढ़ा दिया है। राज्य के मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने ये आदेश जारी किए हैं, जिनके मुताबिक 10 अगस्त की सुबह तक के लिए कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया है. इन आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो लोग पर्यटन या अन्य कारणों से उत्तराखंड पहुंचेंगे, उनके लिए किस तरह के नियम लागू किए जाएंगे.
रेल, एयर या सड़क मार्ग से उत्तराखंड पहुंचने वाले उन लोगों को अपने साथ 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट या एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट अपने साथ रखनी होगी, जिनके पास दोनों वैक्सीन डोज़ का सर्टिफिकेट नहीं है. जिन लोगों के पास दोनों डोज़ का सर्टिफिकेट 15 दिन पुराना होगा, उन्हें बगैर टेस्ट रिपोर्ट या कोरोना जांच के राज्य में प्रवेश मिल जाएगा. इनके अलावा, जो भी लोग होंगे, उन्हें स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा.निजी और सरकारी स्कूलों को कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। जबकि आईटीआई, पॉलिटेक्निक, कॉलेज, विवि, नर्सिंग संस्थान, मेडिकल संस्थानों के लिए संबंधित विभाग अलग से एसओपी जारी करेंगे।
सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोह तय सीमा के अनुसार ही होंगे। दुकानों का समय अभी सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक ही रहेगा। जबकि होटल व रेस्टोरेंट रात दस बजे तक खुले रहेंगे। सभी जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमाहॉल, स्पा, स्विमिंग पूल, सैलूून, पार्क, थियेटर व ऑडिटोरियम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खुलेंगे।प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुब
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