चैंपियन की जमानत खारिज, पुलिस ने हटाई थी हत्या के प्रयास की धारा

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हरिद्वार। प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत अर्जी निचली अदालत ने खारिज कर दी है। इस मामले में प्रणव सिंह चैंपियन की ओर से सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई थी, जिसे एसीजेएम कोर्ट ने सुना और जमानत को खारिज कर दिया। अब चैंपियन की ओर से सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की जाएगी।
गौरतलब है कि प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धारा 109 हत्या के प्रयास को गैरइरादन हत्या के प्रयास धारा 110 में बदल दिया था। जिसके बाद चैंपियन को कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

शासकीय अधिवक्ता एसपी गौतम के मुताबिक आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि अब चैंपियन के वकील सेशन कोर्ट में याचिका दायर करेंगे जहां से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद हैं।
वहीं चैंपियन पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता आरके सिंह ने बताया कि शनिवार या फिर सोमवार को जमानत याचिका सेशन कोर्ट में दाखिल की जाएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता भारत तनेजा ने बताया कि आमतौर पर सेशन ट्रायल में निचली अदालत जमानत नहीं देती है। चूंकि चैंपियन के खिलाफ जो आरोप है वो एक सेशन ट्रायल है, इसलिए सेशन कोर्ट में अब उनकी ओर से जमानत याचिका दाखिल की जाएगी।

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