नई एसओपी जारी, राजनीतिक दलों की रैली और धरना प्रदर्शन पर 22 जनवरी तक रोक
देहरादून। कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने कोरोना के नियमों में फिर से संशोधन किया है। इसके तहत उत्तराखंड में कोरोना के नियमों के तहत प्रतिबंधों की अवधि को और बढ़ा दिया गया है।
यानी कि अब 22 जनवरी तक 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन क्लास चलेंगी। वहीं, राजनीतिक दलों की रैली, धरना प्रदर्शन पर भी 22 जनवरी तक रोक रहेगी। विवाह समारोह में अभी भी 50 फीसद क्षमता के हिसाब से लोग उपस्थित रहेंगे। खेल प्रशिक्षण में भी 50 फीसद क्षमता का नियम लागू है। वहीं, जिम, शापिंग माल, सिनेमा हाल, स्पा, सैलून, थिएटर आदि में भी यही नियम लागू है। स्वीमिंग पुल और वाटर पार्क 22 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव डॉ. सुखबीर सिंह संधु की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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