नए परिवहन एक्ट में प्रेशर हॉर्न लगाने, बेचने और बनाने वाली कंपनी की खैर नहीं, हाईकोर्ट ने जारी किए निर्देश

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश और परिवहन एक्ट के तहत अब वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगाने, बेचने और बनाने वाली कंपनी की खैर नहीं है। नए परिवहन एक्ट के तहत परिवहन विभाग अब प्रेशर हार्न बनाने वाली कंपनियों और बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने जा रहा है। अभी तक परिवहन विभाग वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगाने पर केवल कार्रवाई करता था, लेकिन अब प्रेशर हॉर्न बेचने और बनाने वाले कंपनियों के खिलाफ भी एक्शन लेगा। ऐसी एजेंसी के संचालक के खिलाफ एक लाख का जुर्माना और 6 महीने की सजा तक का प्रावधान है।

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