15 अगस्त को हरिद्वार में सभी मदिरा दुकानें रहेंगी बंद

डीएम मयूर दीक्षित ने जारी किए आदेश, बार, डिपार्टमेंटल स्टोर और अन्य आबकारी अनुज्ञापन भी रहेंगे बंद
खबर डोज, हरिद्वार। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2026 को जनपद हरिद्वार में सभी प्रकार की मदिरा दुकानों और संबंधित आबकारी प्रतिष्ठानों पर बिक्री, परिवहन एवं उपभोग पूरी तरह बंद रहेगा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में आबकारी अनुज्ञापनों के लिए सामान्य शर्तों के नियम 13(बी) 2 के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद में संचालित समस्त विदेशी एवं देशी मदिरा की दुकानों को बंद रखा जाएगा। इसके साथ ही डिपार्टमेंटल स्टोर (एफएल-5डीएस), विभिन्न प्रकार के गोदाम, बार, एक दिवसीय बार अनुज्ञापन तथा अन्य संबंधित आबकारी प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे।
आदेश के तहत बॉटलिंग प्लांट, एनडीएलडी, स्प्रिट के थोक एवं फुटकर बिक्री अनुज्ञापन, भांग अनुज्ञापन, सैन्य कैंटीन, डिनेचर्ड स्प्रिट एवं स्पेशल डिनेचर्ड स्प्रिट से संबंधित अनुज्ञापन, आसवनी, ब्रेवरी सहित ऐसे सभी आबकारी अनुज्ञापन, जिनमें स्प्रिट अथवा मादक पदार्थ का उपयोग होता है, को भी बंदी के दायरे में रखा गया है।
डीएम ने स्पष्ट किया है कि 15 अगस्त को बंदी के कारण वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित राजस्व में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा छूट देय नहीं होगी। यानी बंदी दिवस के कारण लाइसेंसधारियों को राजस्व संबंधी किसी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी।
जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट, सभी संबंधित उपजिलाधिकारियों और जिला आबकारी अधिकारी को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं, आबकारी निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखते हुए बंदी आदेश का कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्वतंत्रता दिवस पर निर्धारित बंदी के दौरान किसी भी प्रकार से मदिरा की बिक्री या संबंधित गतिविधियां संचालित नहीं की जाएंगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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