कांवड़ मेला 2026 में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, 7 निर्माता कंपनियों को नोटिस

खबर डोज, हरिद्वार। कांवड़ मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के लेबल पर अनिवार्य जानकारी अंकित नहीं होने और भ्रामक दावों से जुड़ी अनियमितताएं सामने आने पर विभाग ने 7 निर्माता कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानन्द जोशी ने बताया कि वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने राष्ट्रीय राजमार्ग बहादराबाद कांवड़ क्षेत्र तथा चंडी घाट कांवड़ क्षेत्र में स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के 5 नमूने, बेकरी उत्पाद का 1 नमूना तथा जीरा मसाला सोडा का 1 नमूना प्रयोगशाला जांच के लिए लिया गया।
विभाग के अनुसार पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की निर्माता कंपनियों अनन्ता एसेंसियल, हरिद्वार, विनायक उद्योग, हरिद्वार; सिल्वर मिस्ट बेवरेज, अंबाला कैंट, जया इंटरप्राइजेज, सहारनपुर और नगीना बेवरेज, नगीना को लेबलिंग संबंधी अनियमितताओं के चलते नोटिस दिया गया है।
जांच के दौरान अनन्ता एसेंसियल के उत्पाद के लेबल पर निर्माता कंपनी का नाम एवं पता अंकित नहीं पाया गया। साथ ही ‘टेस्ट ऑफ नेचर’ जैसे दावे किए गए थे। विनायक उद्योग के उत्पाद पर ‘पहाड़ी झरने के समान शुद्ध पानी’ का दावा, जबकि सिल्वर मिस्ट बेवरेज के उत्पाद पर ‘ट्रीटेड बाई वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी’ जैसे दावे पाए गए। जया इंटरप्राइजेज के उत्पाद पर ‘चैम्पियन्स ड्रिंक्स’ तथा नगीना बेवरेज के उत्पाद पर न्यूट्रीशनल क्लेम पाए जाने के कारण नोटिस जारी किया गया।
इसी तरह यूकेटो बेकर्स, हरिद्वार को बेकरी उत्पादों के लेबल पर बैच नंबर, निर्माण तिथि और एक्सपायरी तिथि अंकित नहीं करने तथा एसओ एंड एसओ बेवरेज, हरिद्वार को जीरा मसाला सोडा की बोतलों पर एक्सपायरी तिथि अंकित नहीं करने के मामले में नोटिस जारी किया गया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी सातों निर्माता कंपनियों को 7 दिन के भीतर लेबल पर पाई गई अनियमितताओं के संबंध में जवाब देने तथा मांगे गए अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में जवाब और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए अथवा प्राप्त जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत न्यायालय में वाद दायर कर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विभाग की इस कार्रवाई से कांवड़ मेले के दौरान खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता तथा लेबलिंग मानकों के अनुपालन को लेकर निगरानी और सख्त किए जाने का संकेत मिला है।

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