रोडवेज की चलती बस में फोन पर बात की तो होगा 50 हजार का जुर्माना
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देहरादून। रोडवेज प्रबंधन ने बस ड्राइवरों और कंडक्टरों को नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर प्रबंधन ने जुर्माने की भी चेतावनी दी है।
रोडवेज के मंडलीय प्रबंधक (संचालन) संजय गुप्ता के आदेश के अनुसार, बस चलाते समय ड्राइवर के फोन पर बात करते पाए जाने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कंडक्टर ने मोबाइल पर बात करते समय ड्राइवर का वीडियो बनाकर डिपो में शिकायत नहीं की तो उससे भी पांच हजार रुपये की वसूली की जाएगी। यदि बस अनुबंधित श्रेणी की हुई तो ड्राइवर को सेवा से हटा दिया जाएगा। उस बस के मालिक से भी दस हजार रुपये की वसूली की जाएगी।
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