नैनीताल हाईकोर्ट ने टेट्रा पैक शराब की बिक्री पर लगाई रोक

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नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति-2023 के तहत 200 एमएल शराब टेट्रा पैक की बिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, सरकार बताए कि किस अध्ययन या शोध के बाद यह निर्णय लिया गया है। अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में चम्पावत के नरेश चंद्र की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा था कि सरकार की नयी आबकारी नीति के अनुसार शराब के 200 एमएल के ट्रेटा पैक में बेचने की योजना है, जो सरकार प्लास्टिक वेस्ट नियमावली के विरुद्ध है, जिसकी वजह से पर्यवारण को नुकसान होगा। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एक तरफ सरकार प्लास्टिक के उन्मूलन को कार्यक्रम चला रही, दूसरी तरफ टेट्रा पैक के माध्यम से इसको प्रमोट कर रही है। इसकी वजह से प्रदूषण और बढ़ेगा। जनहित याचिका में राज्य सरकार, आबकारी सचिव और सचिव फारेस्ट को भी पक्षकार बनाया गया है।
सरकार की ओर से सीएससी चंद्रशेखर रावत ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दूध, छांछ सहित तमाम उत्पाद टेट्रा पैक में ही बेचे जा रहे हैं। सरकार ने सोच समझकर यह निर्णय लिया है। कोर्ट ने कहा कि हर माह एक करोड़ टेट्रा पैक बिकेंगे तो इससे गंदगी होगी और पर्यावरण को नुकसान होगा।

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