हरिद्वार में फर्जी ट्रैवल एजेंसियों पर परिवहन विभाग का शिकंजा, बिना लाइसेंस संचालित बुकिंग कार्यालयों को चेतावनी, देखिए वीडियो

खबर डोज, हरिद्वार। चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के बीच हरिद्वार में बिना वैध अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के संचालित ट्रैवल एजेंसियों एवं बुकिंग कार्यालयों के खिलाफ परिवहन विभाग ने बड़ा अभियान चलाया। अभियान के दौरान कई ट्रैवल एजेंसियों, चारधाम यात्रा बुकिंग कार्यालयों और यात्री बुकिंग केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई।
यह विशेष अभियान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और आरटीओ (प्रशासन) संदीप सैनी के निर्देश पर एआरटीओ (प्रवर्तन) नेहा झा के नेतृत्व में चलाया गया। अभियान में टीटीओ वरुणा सैनी, मुकेश भारती, हरीश सती सहित परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की।
निरीक्षण के दौरान सभी प्रतिष्ठानों से अभिकर्ता/प्रचारक नियमावली-2023 के तहत जारी वैध अभिकर्ता अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करने को कहा गया। जिन एजेंसियों के पास वैध लाइसेंस नहीं मिला या जो बिना निर्धारित अनुज्ञप्ति के ट्रैवल एजेंट के रूप में कार्य करती पाई गईं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई।
परिवहन विभाग की टीम ने संबंधित प्रतिष्ठानों को निरीक्षण प्रपत्र जारी करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने और वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 93 एवं धारा 193 सहित संबंधित नियमों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अभियान के दौरान अधिकारियों ने बुकिंग व्यवस्था, टिकट निर्गमन, कार्यालय अभिलेख, प्रचार सामग्री और अन्य दस्तावेजों की भी गहन जांच की। साथ ही संचालकों को नियमों की जानकारी देते हुए चेतावनी दी गई कि बिना वैध अनुज्ञप्ति के ट्रैवल एजेंट या बुकिंग कार्यालय का संचालन पूरी तरह अवैध है और भविष्य में ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग ने साफ किया कि इस तरह के निरीक्षण अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। विभाग ने आम लोगों और यात्रियों से अपील की है कि यात्रा के लिए केवल अधिकृत एवं वैध लाइसेंसधारी ट्रैवल एजेंसियों की सेवाएं ही लें, ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। साथ ही बिना लाइसेंस संचालित एजेंसियों की जानकारी मिलने पर तत्काल परिवहन विभाग को सूचना देने की भी अपील की गई है।

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