ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़ी गई चारधाम यात्रा बस, देहरादून आरटीओ प्रवर्तन का बड़ा अभियान, 170 चालान और 30 वाहन सीज, देखिए वीडियो

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खबर डोज, देहरादून। देहरादून में आरटीओ प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान बिना पंजीयन वाहन संचालन, पिलियन राइडर हेलमेट उल्लंघन और चारधाम यात्रा वाहन में ड्रिंक एंड ड्राइव जैसे मामलों में सख्त कार्रवाई की गई।

आरटीओ प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा डॉ. अनीता चमोला के निर्देशन में एआरटीओ देहरादून पंकज श्रीवास्तव, एआरटीओ विकासनगर अनिल नेगी और प्रवर्तन दल द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन पर कुल 170 चालान किए गए, जबकि 30 वाहनों को सीज किया गया।

अभियान के दौरान दोपहिया वाहनों में पीछे बैठने वाले सहयात्रियों यानी पिलियन राइडर्स द्वारा हेलमेट न पहनने पर विशेष फोकस किया गया। सड़क सुरक्षा नियमों के तहत चालक और पिलियन राइडर दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर 44 चालान किए गए।

वहीं चारधाम यात्रा पर जा रही एक बस का चालक शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पाया गया। एआरटीओ विकासनगर अनिल नेगी की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बस को मौके पर ही सीज कर दिया। साथ ही वाहन का ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड निरस्त करने की संस्तुति भी की गई।

प्रवर्तन टीम ने जांच के दौरान पाया कि कई वाहन स्वामी फैंसी नंबर प्राप्त करने के लिए स्थायी पंजीयन में देरी कर रहे हैं और बिना वैध पंजीयन के वाहन सड़कों पर चला रहे हैं। कुछ मामलों में दूसरे राज्यों के अस्थायी पंजीयन का लंबे समय तक इस्तेमाल भी किया जा रहा था, जिसे नियमों के विरुद्ध माना गया।

आरटीओ अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अस्थायी पंजीयन केवल सीमित अवधि के लिए होता है और इसका उद्देश्य वाहन को पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक वैध रूप से चलाने की अनुमति देना है। इसका उपयोग स्थायी पंजीयन से बचने या लंबे समय तक वाहन संचालन के लिए नहीं किया जा सकता।

विभाग ने वाहन स्वामियों और डीलरों को निर्देश दिए हैं कि वाहन खरीदने के बाद समय से स्थायी पंजीयन कराना अनिवार्य है। साथ ही HSRP नंबर प्लेट लगाकर ही वाहन स्वामी को वाहन सुपुर्द किया जाए। बिना पंजीयन वाहन देने पर संबंधित डीलर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

आरटीओ प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा डॉ. अनीता चमोला ने कहा कि बिना पंजीयन और बिना HSRP वाहन संचालन मोटर वाहन नियमों का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि फैंसी नंबर की प्रतीक्षा या अन्य राज्य के अस्थायी पंजीयन के आधार पर लंबे समय तक वाहन चलाना स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसे मामलों में वाहन सीज करने के साथ वाहन स्वामी और संबंधित डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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