कनखल में जानलेवा हमले का मामला: साजिशकर्ताओं में विधायक के करीबी अमित गौतम और सुनील कुमार का नाम शामिल, आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले की जांच में जुटी पुलिस

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खबर डोज, हरिद्वार। कनखल थाना क्षेत्र के लाटोवाली तिराहे के पास एक युवक पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के संबंध में कनखल पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को स्थानीय लोगों की मदद से पकड़कर हिरासत में ले लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, 7 अगस्त 2026 की शाम करीब 3:35 बजे शिकायतकर्ता ब्रह्म विहार फेस-1 कनखल निवासी सुमित कुमार बंसल बाइक से अपने घर लौट रहे थे। आरोप है कि लाटोवाली तिराहे के पास पहले से मौजूद चार-पांच युवकों ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था और उनके हाथों में लाठी-डंडे तथा हथियार थे।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि युवकों ने बाइक पर ही हमला कर उन्हें नीचे गिरा दिया और इसके बाद लाठी-डंडों एवं धारदार हथियारों से जान से मारने की नीयत से हमला किया। हमले के दौरान उनके सिर पर भी वार किया गया। पीड़ित ने बचाव के लिए सिर पर पहना हेलमेट उतारकर सिर को बचाने का प्रयास किया।

हमले में गले से सोने की चेन गायब होने का भी आरोप

तहरीर के मुताबिक, हमले के दौरान पीड़ित के गले में पहनी करीब 11 ग्राम की सोने की चेन भी गायब हो गई। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचने लगे, जिसके बाद हमलावर बाइक से भागने का प्रयास करने लगे। बताया गया कि चार युवक मौके से फरार होने में सफल रहे और जाते समय पीड़ित को धमकी भी दी।

मामले में पकड़े गए आरोपी की पहचान शिवम पुत्र राजकुमार निवासी लक्सर क्षेत्र के रूप में हुई है। वहीं, तहरीर में मनीष पुत्र सोहन, वंश पुत्र नानालूम निवासी तुगलपुर-खानपुर और दो अन्य अज्ञात युवकों के भी हमले में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।

पुराने विवाद का भी लगाया आरोप

शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि हमले के पीछे पुरानी रंजिश भी हो सकती है। उसने अपने साले सुनील कुमार अग्रवाल और अमित गौतम के नाम का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि 7 अप्रैल 2022 को भी कुछ युवकों के माध्यम से उस पर हमला कराया गया था। हालांकि, ये आरोप शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए हैं और इनकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

पीड़ित ने जिला चिकित्सालय में मेडिकल परीक्षण कराया है और तहरीर के साथ मेडिकल रिपोर्ट भी पुलिस को दी गई है।

कनखल पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 191(2), 351(2) और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। FIR के अनुसार घटना की सूचना पुलिस को रात करीब 10:21 बजे मिली और उसी रात 10:31 बजे FIR दर्ज की गई।

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