हितकारी क्रोकरी हाउस कोटद्वार के संचालक को सोशल मीडिया रील बनाने के लिए सड़क पर सामान बिखेरना पड़ा भारी, तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज

खबर डोज, कोटद्वार। सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार के लिए सड़क पर सामान बिखेरकर यातायात बाधित करना तीन लोगों को महंगा पड़ गया। कोटद्वार पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए दुकान संचालक समेत तीन लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, 5 अगस्त की सुबह करीब 7 बजे झंडा चौक स्थित हितकारी क्रोकरी हाउस के संचालक मोहम्मद शाहिद कुरेशी ने अपने कर्मचारी रिजवान पुत्र जहीरुद्दीन और रिजवान अहमद पुत्र इंतजार के साथ मिलकर लालबत्ती चौक, कोटद्वार पर दुकान के सामान का प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से वाहनों को रोककर सड़क पर सामान पटकते हुए वीडियो बनाया। बाद में इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया गया।
प्राथमिक जांच में पुलिस ने पाया कि इस कृत्य से सड़क पर यातायात प्रभावित हुआ और राहगीरों व वाहन चालकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि मोहम्मद शाहिद कुरेशी पहले भी इसी प्रकार की हरकत कर चुका है, जिसके चलते उसके खिलाफ पूर्व में पुलिस एक्ट की धारा 81 के तहत चालानी कार्रवाई की जा चुकी है।
घटना का संज्ञान लेते हुए थाना कोटद्वार पुलिस ने मोहम्मद शाहिद कुरेशी, रिजवान पुत्र जहीरुद्दीन और रिजवान अहमद पुत्र इंतजार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125, 126 और 285 के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की गतिविधियों से कानून व्यवस्था और यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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