बिग ब्रेकिंग: उत्तराखंड में गुटखा-पान मसाला पर एक साल का प्रतिबंध, तंबाकू और निकोटिन युक्त खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक

खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने जारी किया आदेश, प्रदेशभर में निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध
खबर डोज, देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गुटखा, पान मसाला और तंबाकू व निकोटिन युक्त खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय की ओर से 13 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के तहत प्रदेशभर में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला तथा अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिबंध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि खाद्य उत्पादों में घटक के रूप में तंबाकू और निकोटिन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है।
जनस्वास्थ्य के मद्देनजर लिया गया फैसला
आदेश के अनुसार गुटखा और पान मसाला ऐसे खाद्य उत्पाद हैं, जिनमें तंबाकू और निकोटिन का इस्तेमाल किया जाता है। इन पदार्थों का सेवन लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर नुकसानदेह हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में इन उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 की उपधारा (2) के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया है। संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत जनस्वास्थ्य के हित में राज्य के किसी हिस्से या पूरे प्रदेश में खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर अधिकतम एक वर्ष तक प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
पूरे प्रदेश में लागू होगा आदेश
आदेश के मुताबिक तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला अथवा अन्य खाद्य पदार्थ, जो किसी भी नाम से बाजार में उपलब्ध हों, उनके निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर आदेश जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक रोक रहेगी। यह प्रतिबंध पूरे उत्तराखंड में लागू होगा।
आदेश की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव, स्वास्थ्य महानिदेशक, सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों तथा शासकीय मुद्रणालय को भी आदेश की प्रति भेजी गई है।
इस आदेश के बाद प्रदेश में संबंधित खाद्य उत्पादों की बिक्री और आपूर्ति पर निगरानी की जिम्मेदारी खाद्य सुरक्षा विभाग तथा जिला प्रशासन की होगी।

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